मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत व्यक्ति की मृत्यु का कारण, समय, दिन और तारीख़ लिखी होता है। यह एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसके माध्यम से यह साबित किया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यह एक विश्वसनीय दस्तावेज है जिसका उपयोग विभिन्न कानूनी उद्देश्यों, सरकारी योजनाओं और व्यक्तिगत कामों के लिए प्रमाण के रूप में किया जाता है। भारत में, 1969 के “जन्म और मृत्यु अधिनियम का पंजीकरण” के तहत प्रत्येक जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करना अनिवार्य है। इसलिए, मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा इसे प्राप्त करना अनिवार्य है।
Gujarat Death Certificate Form PDF
Article | Death Certificate Application Form in Gujarati |
State | Gujarat |
Concerned Dept. | Tehsildar/Gram Panchayat /Municipal Corporation |
Beneficiary | State’s Resident |
Purpose | To Establish Date, Time & Cause of Death Legally |
Official Website | Click Here |
ગુજરાત ડેથ સર્ટિફિકેટ ફોર્મ | PDF Download |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको संबंधित विभाग को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र (Gujarat Death Certificate Form) जमा करना होगा। यदि आप कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आपको बस सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा, आवेदन फॉर्म भर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और फिर आवेदन पत्र जमा करना होगा। एक बार अधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, फिर वे आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी कर देंगे।
Purpose of Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया जाता है:-
- मृतक की मृत्यु का कारण, तिथि और समय बताने के लिए।
- कानूनी तौर पर पुष्टि करने के लिए कि व्यक्ति मर चुका है।
- मृतक को किसी भी सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक दायित्वों से मुक्त करने के लिए।
- जीवन बीमा लाभ का दावा करने में।
- पेंशनऔर अन्य लाभों का दावा करने के लिए।
- मृतक की सम्पदा के निपटारे में।
- मृत्यु के कारण और तथ्यों की जांच करना।
- मौत और दफ़नाने की जगह के लिए।
- विधवा या विधुर के मामले में, भविष्य में विवाह, विधवा पेंशन, आदि के लिए।
Documents Required For Gujarat Death Certificate
- विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (Gujarat Death Certificate Form)।
- अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा दी गई मृत्यु घोषणा का विवरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि आवश्यक हुआ)
- विलंबित मृत्यु पंजीकरण की अनुमति।
- मृतक के जन्म का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र)
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)।
- दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो
Time Frame
- सत्यापन प्रक्रिया के बाद, अधिकारी आवेदन करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- गुजरात राज्य में होने वाली प्रत्येक मृत्यु को उसकी घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होना होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र को विभिन्न उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता हैं जैसे मृत व्यक्ति की मृत्यु के कारण और तथ्यों की जांच में, जीवन बीमा योजना का लाभ के लिए, पेंशन का लाभ लेने के लिए, मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गयी सम्पदा के निपटारे में, आदि। यह प्रदेश के अधिकारी जैसे- तहसीलदार, ग्राम पंचायत तथा शहर में नगर निगम के कार्यलय से प्राप्त किया जा सकता हैं।