क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू की गयी योजना है। जिसका पूरा नाम Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से कारोबारियों बिना किसी गारंटी के बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। यदि आप भी क्रेडिट गारंटी स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हमारे लेख के साथ अंत तक बने रहें।
Credit Guarantee Scheme Form PDF Download
PDF Name | Credit Guarantee Application Form |
योजना का नाम | क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) |
भाषा | हिंदी |
शरू की | केंद्र सरकार द्वारा |
उद्देश्य | बिना गारंटी के लोन प्रदान करना |
लाभार्थी | देश के छोड़े कारोबारियों |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन , ऑफलाइन |
क्रेडिट गारंटी योजना फॉर्म | cgtmse Loan Application Form PDF |
आधिकारिक वेबसाइट | www.cgtmse.in |
CGTMSE application form SBI
संपार्श्विक/तीसरे पक्ष की गारंटी की परेशानी के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपने स्वयं के सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) की एक इकाई स्थापित करने के अपने सपने को साकार करने के लिए समर्थन का एक प्रमुख स्रोत होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) शुरू की ताकि क्रेडिट वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा सके और MSE क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके। योजना के संचालन के लिए, भारत सरकार और सिडबी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की स्थापना की।
cgtmse loan scheme pdf
सीजीटीएमएसई ने एक नया “हाइब्रिड सिक्योरिटी” उत्पाद पेश किया है, जो संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा कवर नहीं की गई क्रेडिट सुविधा के हिस्से के लिए गारंटी कवर की अनुमति देता है। आंशिक संपार्श्विक सुरक्षा मॉडल में, एमएलआई को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि क्रेडिट सुविधा का शेष हिस्सा, अधिकतम 200 लाख तक, सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है। . हालांकि, सीजीटीएमएसई के पास प्राथमिक सुरक्षा के साथ-साथ ऋण सुविधा के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक सुरक्षा पर समान प्रभार होगा।
विशेषताएं
अगस्त, 2000 में शुरू की गई सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को लागू करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना। ट्रस्ट के कोष को हाल ही में 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। . कॉर्पस में संपूर्ण वृद्धि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।